मनोहर हत्याकांड: 13 दिन बाद सलूणी से धारा 144 हटाई

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मनोहर हत्याकांड में किशोर न्याय बोर्ड चंबा/तीसा ने तीन नाबालिग आरोपियों की जमानत के फैसले को 1 जुलाई तक सुरक्षित रखा है। इस मामले में तीनों आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड चंबा/तीसा में पेश किया गया। पुलिस ने बोर्ड के समक्ष आरोपियों को जमानत न देने की अपील की। इसके बाद बोर्ड ने जमानत का फैसला 1 जुलाई तक सुरक्षित रखा।

इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से तीन आरोपी 18 साल से कम आयु के हैं। पुलिस अधीक्षक चंबा अभिषेक यादव का कहना है कि पुलिस ने नाबालिग आरोपियों को किशोर न्याय बोर्ड चंबा/तीसा के समक्ष पेश किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि किशोर न्याय बोर्ड चंबा/तीसा ने एक जुलाई तक फैसला सुरक्षित रखा है।

मनोहर हत्याकांड के बाद सलूणी उपमंडल में लगाई धारा 144 को 13 दिन बाद हटा दिया है। उपायुक्त चंबा द्वारा बकायदा अधिसूचना जारी कर दी गई है। धारा 144 के हटने से अब लोगों ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि सलूणी उपमंडल के भांदल पंचायत के युवक मनोहर के परिजनों ने 6 जून को पुलिस थाना किहार में उसके लापता होने का मामला दर्ज करवाया था।

इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से युवक की तलाश में अभियान छेड़ा। 9 जून को युवक का क्षत-विक्षत शव बोरियों में पैक कर नाले में मिला। इस निर्मम हत्या से लोगों आक्रोशित हो गए। लोगों ने जगह-जगह रैलियां निकाल कर गुस्सा जताया। 15 जून को सलूणी में आक्रोशित भीड़ ने नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को हत्यारोपियों को फांसी की सजा देने और पीड़ित परिवार की हर संभव सहायता करने की मांग की थी।

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