पंजाब दस्तक, सुरेंद्र राणा: पंजाब के सरकारी विभागों में 10 साल से ज्यादा की सर्विस पूरी कर चुके करीब 36 हजार मुलाजिमों को जल्द ही रेगुलर किया जाएगा। शुरुआत 28 हजार मुलाजिमों से होगी। शिक्षा विभाग में 10 हजार से ज्यादा और सेहत विभाग में 7800 से ज्यादा मुलाजिमों को पक्का करने का रास्ता साफ हाे गया है। कैबिनेट सब कमेटी ने पक्के किए जाने वाले मुलाजिमों की लिस्ट फाइनल की है। सीएम भगवंत सिंह मान की मंजूरी मिलते ही 28 हजार मुलाजिम पक्के कर दिए जाएंगे। इनके बाद 8 हजार अन्य कच्चे मुलाजिमों को नियमित करने का प्रोसेस शुरू होगा।
कच्चे कर्मचारी पक्के करने के लिए सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था। कई मीटिंग्स के बाद कैबिनेट सब कमेटी ने 28 कर्मचारियों को पक्का करने का रास्ता साफ किया है। सरकार ने कहा था कि कैबिनेट सब कमेटी जांच करे कि दस्तावेजों के अनुसार कितने कर्मचारी कब से काम कर रहे हैं, उन्हें पक्का करने में नियमों के अनुसार कोई बाधा तो नहीं है। कैबिनेट कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है। सब कमेटी की सीएम से बैठक के बाद अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। दूसरे चरण में 8 हजार कर्मचारी रेगुलर करने की प्रक्रिया इसके बाद शुरू होगी। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने के बाद आउटसोर्स वाले कर्मचारियों के लिए नीति तैयार की जा रही है। सरकार ने जो वादा किया था, उस पर पूरी तरह से खरे उतरेगी।
सरकारी विभागों में सबसे अधिक कच्चे कर्मचारी शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकल बॉडी और पीडब्ल्यूडी आदि विभागों में हैं। यह कर्मचारी ऐसे हैं जो लगभग 10 से 15 साल से कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं। कॉन्ट्रेक्ट पर काम रह रहे इन कर्मचारियों को हमेशा डर रहता है कि कहीं उनका कॉन्ट्रेक्ट समाप्त न हो जाए और उनकी नौकरी न छूट जाए। चुनाव के दौरान भगवंत सिंह मान ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर कच्चे कर्मचारियों के हक में फैसला लेंगे।
कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के सरकार के निर्णय पर पंजाब सचिवालय कर्मचारी यूनियन के प्रधान सुखचैन सिंह खैहरा ने कहा, सरकार ने अगर कच्चे मुलाजिम पक्के करने ही हैं तो कम से कम 10 साल की वर्किंग की शर्त क्यों? सरकार 5 से 7 साल तक काम कर चुके सभी कांट्रेक्ट और आउटसोर्स मुलाजिमों को पक्का करे ताकि सरकारी विभागों में काम बेहतर हो सके।
जिक्रयोग है कि नई पॉलिसी के अनुसार सिर्फ ग्रुप सी और डी के वही कर्मचारी इसमें शामिल होंगे जिन्होंने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। दफ्तरों में एडहॉक, कॉन्ट्रेक्ट, डेली वेज के रूप में काम किया हो। 10 साल में हर वर्ष 240 दिन काम किया होना जरूरी है। सरकारी छुट्टी इन दिनों में शामिल नहीं है। रिटायरमेंट 58 वर्ष में होगी। पक्के किए कर्मचारियों के खिलाफ कोई शिकायत आने पर अधिनियम 1970 के तहत कार्रवाई होगी। तमाम नियम-शर्तें सरकार जल्द ही स्पष्ट कर देगी।
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