शिमला, सुरेन्द्र राणा: हिमाचल प्रदेश में किसी भी सरकारी कर्मचारी के मई में दिए जाने वाले अप्रैल महीने के वेतन से नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस का शेयर नहीं कटा है। कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिला है। यह कर्मचारी के वेतन से 10 फीसदी कटता है, जबकि सरकार की इसमें हिस्सेदारी 14 प्रतिशत है। सरकार ने इस संबंध में पूर्व से तय व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई की है। यानी किसी भी कर्मचारी का एनपीएस का शेयर भारत सरकार की एजेंसी पीएफआरडीए में जमा करने के लिए नहीं भेजा गया है।
हालांकि, जिन कर्मचारियों का दस साल का सेवाकाल पूरा नहीं होगा, उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस नहीं लग पाएगी, उनके बारे में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं की गई है कि उनके हिस्से से एनपीएस का शेयर नहीं काटे जाने के बाद उनके भविष्य का क्या होगा। इसी तरह से ओपीएस के लिए जीपीएफ में पैसा जमा करना भी अभी शुरू नहीं किया जा सका है। इसके लिए महालेखाकार कार्यालय में जीपीएफ के खाते बनाने होते हैं
+ There are no comments
Add yours