पंजाब दस्तक: पंजाब में प्रदर्शनकारियों द्वारा 13 टोल प्लाजा बंद किए जाने के खिलाफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की याचिका के मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
इस दौरान पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश की। मामले की पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को न केवल 13 टोल, बल्कि NHAI के राज्य के सभी टोल के बेरोक-टोक संचालन और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार समेत अन्य प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। हाईकोर्ट मामले में यह टिप्पणी भी कर चुका है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा कहीं भी सड़क-रेल और टोल बंद करवाने का रिवाज बन गया है। हाईकोर्ट ने व्यापक जनहित के इस मामले में यह गंभीर हालात बताए हैं।
NHAI ने सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि बीते महीने से राज्य में प्रदर्शनकारियों द्वारा 13 टोल बंद करवाए गए थे। इन टोल पर प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर बैठे रहे। इस कारण टोल कलेक्शन का काम पूरी तरह से रूका रहा।
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