पंजाब दस्तक: पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच छिड़ा विवाद शांत होने के फिलहाल कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे।
हालांकि बुधवार को राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा मंगलवार को राज्यपाल की नियुक्ति की प्रकिया पर सवाल उठाने और राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी देने से इन्कार करने के बाद सोशल मीडिया पर सांविधानिक नियमों पर चर्चा शुरू हो गई।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान, राज्यों के प्रशासन संबंधी संविधान के अनुच्छेद 167 का विस्तृत ब्योरा साझा करते हुए कहा कि संविधान में राज्यपाल को असीमित शक्तियां दी गई हैं और वह संबंधित राज्य के सांविधानिक मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री से प्रशासन संबंधी मामलों की जानकारी मांग सकते हैं।
अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह राज्यपाल को अपनी कैबिनेट के सभी फैसलों की जानकारी मुहैया कराएं।
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