पंजाब दस्तक, सुरेन्द्र राणा: चंडीगढ़ में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीसी यशपाल गर्ग ने आदेश जारी किया है कि रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को कैब सुविधा देना अनिवार्य होगा। साथ ही कंपनियों को अपने कैब ड्राइवर और अन्य अनुबंधित स्टाफ का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। पुलिस इस रिकॉर्ड की कभी जांच कर सकती है।
डीसी ने कहा कि शहर में चल रहे कॉल सेंटर, कॉरपोरेट हाउस, मीडिया हाउस और कई अन्य कंपनियों में रात की शिफ्ट में महिलाएं काम करती हैं, जिनको पिक एंड ड्रॉप के लिए कैब की सुविधा दी जाती है लेकिन इन कैब ड्राइवरों पर कंपनियां नजर नहीं रखतीं। उनका पूरा रिकॉर्ड रखने की जरूरत है ताकि महिला स्टाफ की सुरक्षा को पुख्ता बनाया जा सके।
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