शिमला, सुरेंद्र राणा: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के 130 कर्मचारियों के नियमितीकरण पर रोक लगा दी है। इनकी भर्ती नियमों के विपरीत किए जाने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने इन कर्मचारियों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि ऐसे कर्मचारियों को नियमित न किया जाए, जिन्हें भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को दरकिनार कर नियुक्त किया गया है। अदालत ने प्रदेश विश्वविद्यालय से उन कर्मचारियों का ब्योरा तलब किया था, जिन्हें आउटसोर्स के आधार पर भर्ती किया गया है। याचिकाकर्ता ने ऐसे 130 कर्मचारियों को निजी तौर पर प्रतिवादी बनाए जाने का आवेदन दाखिल किया था।
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