शिमला, सुरेंद्र राणा, हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर फिर रोक लग गई है। सामान्य तबादलों पर दस दिन के लिए मिली छूट अब समाप्त हो गई है। अब से पुरानी व्यवस्था के तहत तबादलेे करवाने के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी लेना जरूरी हो गया है। 18 से 27 जुलाई तक प्राप्त हुए तबादला आवेदनों पर विभागों में काम करना शुरू कर दिया है। अगले सप्ताह से चयनित किए गए तबादला आवेदनों के आदेश होंगे।
प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में करीब तीन वर्ष बाद 18 से 27 जुलाई तक 10 दिनों के लिए स्थानांतरण पर लगी रोक को हटाया था। 20 जुलाई 2019 को प्रदेश सरकार ने सामान्य तबादलों पर रोक लगाई थी। इसके बाद कोरोना संकट के दौरान के चलते इस रोक को नहीं हटाया गया। बीच-बीच में सरकार ने जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में तबादले करने के लिए कुछ समय के लिए छूट दी। हालांकि, सामान्य तबादलों पर रोक बरकरार रखी गई। विशेष परिस्थितियों में सिर्फ मुख्यमंत्री की मंजूरी पर ही तबादले किए गए। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में तबादलों पर रोक हटाने का फैसला लिया गया था।
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