होम लोन पर अतिरिक्त छूट खत्म, इस जमा रकम पर लगेगा टैक्स, आज से होने जा रहे ये बड़े बदलाव

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पंजाब दस्तक डेस्क; वित्तीय वर्ष की शुरुआत आज एक अप्रैल से हो रही है. देश में कई नियमों में बदलाव देखने को मिलेंगे जिसका असर कमाई, खर्च और निवेश पर सीधे तौर पर पड़ेगा. ऐसे में आज ये जानना जरूरी है कि बजट और दूसरे सरकारी नियमों की वजह से देश के लोगों और उनके जीवन में क्या बदलाव होने जा रहे हैंं.

1- PF खाते में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की जमा रकम के ब्याज पर इनकम टैक्स लगेगा.

2- नए प्रावधान के मुताबिक अब वर्चुअल डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी बेचने से हुए फायदे पर 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा. पहला घर खरीदने वालों को होम लोन पर 1.5 लाख की अतिरिक्त टैक्स छूट नहीं मिलेगी.

3- नए वित्त वर्ष की शुरुआत से आम आदमी को दवाइयों पर खर्च बढ़ने वाला है. करीब 800 आवश्यक दवाओं की कीमतों में आज से 10.7 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई.

4- डाकघर की कई निवेश योजनाओं में मिलने वाला ब्याज अब नकद में नहीं मिलेगा. बचत खाता खुलवाना होगा.

5- म्यूचुअल फंड में अब सिर्फ UPI या नेटबैंकिंग के जरिए ही निवेश हो सकेगा. चेक, बैंक ड्राफ्ट वगैरह नहीं चलेगा.

6- PAN और आधार लिंक नहीं करने वालों को आज से पेनाल्टी लगेगा

7- ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की जमा रकम के ब्याज पर अब इनकम टैक्स लगेगा. हालांकि सरकारी कर्मचारियों के लिए ये सीमा 5 लाख रुपये की है.

8- 45 लाख रुपये तक का किफायती घर पहली बार खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त टैक्स कटौती का फायदा अब नहीं मिलेगा.

आज से ये 8 बड़े बदलाव हैं जो सरकारी नियमों की वजह से हो रहे हैं. इसके अलावा भी कुछ बदलाव हैं जो निजी कंपनियों से जुड़ी हैं जैसे कई बड़ी कार निर्माता कंपनियों ने आज से अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है. टाटा मोटर्स, टोयटा से लेकर बीएमडब्यलू तक की कारों के दाम में 2.5 से 3.5 फीसदी तक बढ़ोतरी हो रही है.

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