पंजाब दस्तक डेस्क; विधानसभा ने बल, अनुचित प्रभाव अथवा लालच के जरिए धर्मांतरण कराने के खिलाफ एक विधेयक मंगलवार को पारित किया. कांग्रेस ने विधेयक पर विरोध जताया और सदन से बाहर चले गए. विधानसभा में चार मार्च को पेश किया गया यह विधेयक मंगलवार को चर्चा के लिए लाया गया. इसी तरह के विधेयक हाल में बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पारित किये गए थे.
हरियाणा गैर-कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 (Haryana Prevention of Unlawful Conversions Bill, 2022) के मुताबिक अगर लालच, बल या धोखाधड़ी के जरिए धर्म परिर्वतन किया जाता है तो एक से पांच साल की सजा और कम से कम एक लाख रुपये के जुर्माना का प्रावधान है.
विधेयक के मुताबिक जो भी एक नाबालिग या एक महिला अथवा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करता है या इसका प्रयास करता है तो उसे कम से कम चार साल जेल की सजा मिलेगी, जिसे बढ़ाकर 10 साल और कम से कम तीन लाख रुपये का जुर्माना किया जा सकता है.
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